Rajesh Sharma लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कोरियर/पार्सल सेवा की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मेसर्स ए0वी0जी0 लॉजिस्टिक लि0 दिल्ली के मध्य पांच वर्षों के लिए अनुबन्ध किया गया है। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए 09 सितम्बर, 2024 तक आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जायेगा। इस सुविधा का लाभ परिवहन निगम की साधारण व एसी दोनों प्रकार की बसों में मिलेगा।

यह जानकारी परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में साधारण व एसी बसों को मिलाकर लगभग 11000 बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर रीजन मंे, झांसी सम्मिलित है जहां ज्यादा बुकिंग होने की संभावना है

परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन निगम के अधिकारियों को अनुबन्ध में निहित प्राविधानों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा मार्ग में यात्री टिकटों के निरीक्षण के साथ लगेज का भी निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि परिचालक द्वारा अवैध रूप से पार्सल की बुकिंग की जाती है तो दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिये है कि समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं स्टेशन प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों के चालकों/परिचालकों द्वारा निर्धारित बस स्टेशन पर गाड़ी रोक कर कोरियर पार्सल सेवा के प्रतिनिधि से पार्सल बुक करायेंगे। तथा बुकिंग रसीद भी प्राप्त करेंगे। फर्म द्वारा पार्सल रखने हेतु बसों पर आरक्षित स्थान एवं वजन के अतिरिक्त शेष स्थान निगम के यात्रियों के सामान रखने हेतु रहेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बस स्टेशनों पर जो भी सामान बुक किया जाए वह कोरियर सर्विस के माध्यम से बुक किया जाए तथा कुलियाना द्वारा अनाधिकृत रूप से बसों में लोड ना किया जाए यह उत्तरदायित्व सहायक प्रबंधक का होगा।

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